Punjab Death Certificate Online Apply 2023 | पंजाब मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन कैसे करें?

Punjab Death Certificate Online Apply : मृत्यु प्रमाण पत्र मृत लोगो का बनवाना बहुत ही जरुरी हैं इससे सरकार द्वारा घोषित हो जाना हैं की जिसका यह मृत्यु प्रमाण पत्र हैं वो सरकारी तौर से मृत हो चुके हैं.

मृत्यु प्रमाण पत्र अब हर जगह बनवाना अनिवार्य हो गया हैं. इसलिए जो लोग मृत हो चुके हैं उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना जरुरी हैं नही तो मृतक के परिवार वाले या रिश्तेदार वालो को जुर्माना भरना पड़ेगा. मृत्यु म्रमण पत्र बनाने से जो भी लाभ होगा वो मृतक के परिवार वालो को दिया जाएगा. अब मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना और भी आसन हो गया हैं. अब आप ऑनलाइन बना सकते हैं मृत्यु प्रमाण पत्र.

Punjab Death Certificate Online Apply

यदि आप मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाना चाहते हैं तो मेरे इस आर्टिकल Punjab Death Certificate Online Apply को अंत तक जरुर पढ़े.

Death Certificate Punjab Online Apply

आर्टिकल Punjab Death Certificate Online Apply
साल 2023
किसके द्वारा लौंच किया गया भारत सरकार द्वारा
उद्देश्य मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा लाना
लाभार्थी भारत के सभी निवासी
ऑफिसियल वेबसाइट crsorgi.gov.in
हेल्पलाइन नंबर 7289941939

Documents Required For Death Certificate in Punjab

  • मृतक का आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • शपथ पत्र
  • आवेदन पत्र
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • राशन कार्ड
  • वोटर आईडी कार्ड

Death Certificate Punjab (लाभ)

  • मृत्यु प्रमाण पत्र एक आवश्यक दस्तावेज हैं.
  • सरकार द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य कर दिया हैं.
  • मृत्यु प्रमाण पत्र जरुरी हैं जिससे मृतक के नाम की संपत्ति उनके परिवार वालो या रिश्तेदार को दी जा सकें.
  • यदि मृतक व्यक्ति का किसी भी कंपनी में कोई बिमा हैं तो मृत्यु प्रमाण पत्र द्वारा उस बिमा का लाभ उस मृतक व्यक्ति के घरवालो को मिलेगा.
  • मृत्यु प्रमाण पत्र के द्वारा सरकारी योजनाओ से मिलने वाली छुट का भी लाभ ले सकते हैं.
  • व्यक्ति के मृत्यु के 21 दिन के अन्दर मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहिए.
  • मृत्यु प्रमाण पत्र में मृतक व्यक्ति के मृत्यु की वजह, तारीख तथा सभी जानकारी लिखी हुई रहती हैं.
  • मृत्यु प्रमाण पत्र मृतक के परिवार वाले या रिश्तेदारों को दिया जाता हैं.
  • यदि मृत्यु प्रमाण पत्र मृतक के मरने के 21 दिन बाद नहीं बनाया जायेगा तो उनके परिवार वालों को जुर्माना भरना पड़ेगा. यह शुल्क अलग-अलग राज्य में अलग-अलग हैं.
  • मृत्यु प्रमाण पत्र हर धर्म में बनवाना आनिवार्य हो गया हैं.
  • मृत्यु प्रमाण पत्र आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीको से बनवा सकते हैं.

Online Death Certificate Punjab (पात्रता)

आवेदन करने वाले व्यक्ति मृतक का कोई परिवार वाला या रिश्तेदार होना चाहिए. क्युकी मृत्यु प्रमाण पत्र मृतक व्यक्ति का कोई करीबी ही बनवा सकता हैं और उससे मिलने वाला लाभ ले सकता हैं.

How to Apply Death Certificate Online in Punjab

यदि आप मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो निचे दिए गये स्टेप्स को पूरा जरुर पढ़े.

Step1. सबसे पहले आपको निचे दिए बटन पर क्लिक कर के इसके ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.

Step2. ऑफिसियल वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने उसका होम पेज खुल जायेगा जैसे की निचे इमेज में दिया गया हैं.

Death certificate

Step3. होम पेज में आपको Civil Registration System के आप्शन पर क्लिक करना होगा.

Step4. उसके बाद आपको अगले पेज में General Public Signup के आप्शन पर क्लिक करना होगा.

Step5. उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल के आ जायेगा. जिसमे आपको कुछ जानकारियों को भरना होगा. जैसे User Name, Mobile Number, State, Sub District, Registration Unit, User Email ID, District, Village इत्यादि भरना होगा.

Step6. सभी जानकारी सही से भर देने के बाद आपको Register के आप्शन पर क्लिक करना होगा.

Step7. क्लिक करते ही आपके ईमेल आईडी पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जहा आपको User ID और Password दिया रहेगा और साथ ही Click Here के आप्शन पर आपको क्लिक करना होगा.

Step8. उसके बाद आपको CRS Portal में लॉग इन हो जाना हैं.

Step9. उसके बाद Death के आप्शन में जाकर Add Death Certificate के आप्शन पर क्लिक करना होगा.

Step10. उसके बाद एक फॉर्म खुल जाएगा जिसमे आपको पूछी गयी सभी जानकारी को सही से भरकर Save बटन पर क्लिक करना होगा.

Step11. उसके बाद अधिकारी 2 हफ्ते में आपके आवेदन को जाचेगा और आपके द्वारा अपलोड किया गया फॉर्म सही होगा तो अधिकारी उसे प्रमाणित कर देगा.

Step12. इस प्रकार मृत्यु प्रमाण पत्र का आवेदन हो जाएगा.

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Death Certificate Apply Online Punjab से सम्बंधित सवाल और उनके जवाब (FAQ)

Q. पंजाब मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाने की ऑफिसियल वेबसाइट क्या हैं?

Ans. पंजाब मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाने की ऑफिसियल वेबसाइट यह crsorgi.gov.in हैं.

Q. किसी मृतक व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र कौन बनवा सकता हैं?

Ans. यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती हैं तो उस मृतक व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र उसके परिवार वाले या उसके रिश्तेदार बनवा सकते हैं.

Q. Crsorgi.gov.in का हेल्पलाइन नंबर क्या हैं?

Ans. Crsorgi.gov.in का हेल्पलाइन नंबर यह 7289941939 हैं.

निचे कमेंट में अपना सवाल-सुझाव जरुर लिखें

आशा करते हैं की मेरा यह आर्टिकल Punjab Death Certificate Online Apply आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आपके मन में जो भी सवाल होगा पंजाब मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन कैसे करें? से सम्बंधित वो क्लियर हो गया होगा.

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यदि इसके बाद भी आपके मन में Death Certificate Punjab Online से सम्बंधित कोई सवाल-सुझाव हो तो निचे कमेंट में जरुर लिखे.

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